ब्रिटेन ने लगाया पाकिस्तान पर 450 करोड़ रुपये का जुर्माना, उच्चायोग के खातों से होगी वसूली

By: Ankur Sat, 02 Jan 2021 6:29:09

ब्रिटेन ने लगाया पाकिस्तान पर 450 करोड़ रुपये का जुर्माना, उच्चायोग के खातों से होगी वसूली

पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक ब्रिटेन के उच्च न्यायालय द्वारा पाकिस्तान पर 450 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया हैं जिसकी वसूली उच्चायोग के खातों से की जाएगी. यह जुर्माना राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने विदेशी संपत्ति वसूली कंपनी ब्रॉडशीट एलएलसी को भुगतान नहीं किए जाने के एवज में लगाया था।

अदालत के आदेश के बाद यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूके ने 29 दिसंबर को पाकिस्तान उच्चायोग को एक पत्र लिखा। पत्र में यह अनुरोध किया गया कि वह 2 करोड़ 87 लाख 6 हजार 533 डॉलर के भुगतान के उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुगम बनाने के लिए डेबिट खाता विवरण के साथ लिखित भुगतान निर्देश प्रदान करे।

बैंक ने उच्चायोग को यह भी बताया कि 30 दिसंबर तक लिखित भुगतान के निर्देश न मिलने की स्थिति में अदालत के आदेश में निर्धारित भुगतान राशि को वसूल करने के लिए उच्चायोग के खातों से एकतरफा निकासी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

खबर में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया कि एनएबी की लगभग 450 करोड़ रुपये (26,153,783.34 डॉलर) की राशि यूबीएल, लंदन के एक खाते में पड़ी थी, जो ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायोग के नाम से संचालित है।

ब्रिटिश उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, जुर्माना भुगतान की समय सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो गई। हालांकि, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक बैंक खातों से धन राशि नहीं काटी गई है।

ये भी पढ़े :

# गिरफ्तार हुआ 26/11 हमले का मास्टरमाइंड, करता था पंजाब में आतंकवादियों को आर्थिक मदद

# कोरोना संक्रमण बढ़ने से लंदन में फिर बंद किए गए स्कूल, ब्रिटेन में हालात गंभीर

# टीम इंडिया के 5 प्लेयर आइसोलेट, मेलबर्न के रेस्टोरेंट में खाना खाते दिखे

# BJP की कोरोना वैक्‍सीन पर नहीं भरोसा, इसलिए नहीं करवाएंगे वैक्‍सीनेशन : अखिलेश यादव

# गलन से जूझ रहे राजस्थान के कई शहरों में बारिश, जारी हुई ओलावृष्टि की चेतावनी

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com